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विकासनगर में बिना अनुमति साल के हजारों पेड़ काटने का मामला हाईकोर्ट पहुंचा

नैनीताल : देहरादून के विकासनगर में बिना अनुमति के साल के हजारों पेड़ काटने का मामला हाई कोर्ट पहुंच गया है। कोर्ट ने सरकार, सचिव वन, डीएम देहरादून, डीएफओ कालसी समेत चार अन्य व्यक्तियों को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। साथ ही डीएम और डीएफओ को मौका मुआयना कर साथ 17 अगस्त तक रिपोर्ट पेश करने को कहा है। कोर्ट ने अधिकारियों से पूछा है कि क्या साल के पेड़ों के कटान के लिए इन लोगों ने कोई अनुमति ली थी। अगर नहीं ली थी तो क्या कार्रवाई अब तक की गई है।बुधवार को मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति आरएस चौहान व न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ में देहरादून के राकेश तोमर की जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। जिसमें कहा गया है कि भूमाफिया ने तहसील विकासनगर में अवैध रूप से साल के हजारों पेड़ काट दिए हैं। जब शिकायत की गई तो डीएफओ ने 147 पेड़ों के कटान की बात स्वीकार की, मगर भूमाफिया पर अब तक कार्रवाई नहीं की गई है। याचिका में पेड़ों के कटान को तत्काल रोकने व काटे गए साल के एक पेड़ की जगह दो पेड़ लगाने के नियम का पालन कराने की मांग की गई है। याचिकाकर्ता ने कहा है कि तहसीलदार से इन लोगों ने भूमि समतल करने की अनुमति मांगी थी, मगर तहसीलदार ने बिना जांच के मौके पर पेड़ नहीं होने की रिपोर्ट तैयार कर दी। याचिका में दोषी अधिकारियों पर भी सख्त कार्रवाई की मांग की गई है।

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