RSS : मानहानि मामले में बढ़ सकती है राहुल गांधी की मुश्किलें
5 फरवरी से प्रतिदिन होगी सुनवाई

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक कार्यकर्ता ने वर्ष 2014 में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी के विरुद्ध मानहानि का मुकदमा दायर किया था महाराष्ट्र प्रदेश में स्थित ठाणे जिले की अदालत ने यह कहा है कि उक्त मामले पर 5 फरवरी से प्रतिदिन सुनवाई की जाएगी, आपको बता दें वर्ष 2018 में ठाणे की अदालत में महाराष्ट्र के ठाणे की एक अदालत में राहुल गांधी के विरुद्ध आरोप तय कर दिए गए थे लेकिन उन्होंने आरोप स्वीकार नहीं किए थे
भिवंडी में स्थित सिविल कोर्ट के जज और न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जेडी पालीवाल ने यह आदेश पारित किया है
अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश का हवाला देते हुए माननीय अदालत ने इस मामले को शीघ्र निस्तारित करने के आदेश दिए हैं अदालत ने यह माना है कि राहुल गांधी के विरुद्ध मामला भी इसी श्रेणी में आता है इसीलिए इस मामले को प्राथमिकता से फास्ट ट्रैक पर लेकर रोजाना सुनवाई की जाए
इस मामले को लेकर मजिस्ट्रेट ने जानना चाहा है कि यदि दोनों पक्षों के वकील एवं शिकायतकर्ता के वकील प्रमोद जयवंत और राहुल गांधी के वकील नारायण अय्यर प्रतिदिन सुनवाई के लिए तैयार हैं या नहीं

आपको अवगत करा दें कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक कार्यकर्ता जिसका नाम राजेश कुंटे है उन्होंने वर्ष 2014 में ठाणे के भिवंडी बस्ती में राहुल गांधी का भाषण देखने के पश्चात उनके विरुद्ध मामला दर्ज कराया था इस भाषण को लेकर कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया था की महात्मा गांधी की हत्या के पीछे संघ का हाथ था इस मामले को लेकर राजेश कुंटे का कहना है कि राहुल गांधी के इस बयान से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची है