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भाजपा विधायक पर दुष्कर्म का आरोप लगाने वाली पीडि़ता को सुरक्षा देने के आदेश

नैनीताल : उच्च न्यायालय ने ज्वालापुर विधायक पर दुष्कर्म का आरोप लगाने वाली पीडि़ता की याचिका पर एसएसपी हरिद्वार व कोतवाली बहादराबाद पुलिस को पीडि़ता व उसके परिवार को तत्काल सुरक्षा मुहैया कराने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने यह भी कहा है कि अगर विधायक व उसके साथियों ने भविष्य में पीडि़ता व उसके परिवार को कोई जानमाल का नुकसान पहुंचाया या धमकाया, तो पुलिस उस पर तुरंत कार्रवाई करे। कोर्ट ने च्वालापुर विधायक सुरेश राठौर, शिवप्रताप राठौर व अनिल सहगल को नोटिस जारी कर सरकार से चार सप्ताह मे जवाब पेश करने को कहा है।बुधवार को मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति आरएस चौहान व न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ में हरिद्वार जिले की निवासी पीडि़ता की याचिका पर सुनवाई हुई। पीडि़ता का आरोप है कि ज्वालापुर सीट के भाजपा विधायक सुरेश राठौर व उनके साथी उन्हें व उनके परिवार को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। आरोप लगाया कि जब वह व्यक्तिगत काम से विधायक के कार्यालय में गई तो विधायक ने उसके साथ दुराचार किया।जब पुलिस ने उनकी शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं की तो उसने प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, एसएसपी, आइजी, प्रधानमंत्री व नेशनल वूमेन सेल में भी इसकी शिकायत की, जिसके बाद पहली जुलाई को उसकी शिकायत पर थाना बहादराबाद में मुकदमा दर्ज हुआ। वहीं, विधायक ने उसके खिलाफ ब्लैकमेलिंग का मुकदमा दर्ज करा दिया, जिस पर पुलिस ने उन्हें व उनके पति सहित दो अन्य साथियों को गिरफ्तार कर जेल भिजवा दिया। याचिकाकर्ता का कहना है विधायक ने सत्ताधारी दल का विधायक होने के नाते पार्टी में पद दिलाने की बात कही थी।

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