स्कूलों में चाइल्ड सेफ्टी मानकों के उल्लंघन पर हाई कोर्ट गंभीर
मानकों के विपरीत बने स्कूलों के मामले में सख्त कार्रवाई करने की मांग की गई है।

स्कूलों में चाइल्ड सेफ्टी मानकों के उल्लंघन पर हाई कोर्ट गंभीर
नैनीताल। उच्च न्यायालय ने प्रदेश के स्कूलों में चाइल्ड सेफ्टी से संबंधित निर्देशों का पालन नहीं होने पर सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने राज्य सरकार, शिक्षा सचिव, सीबीएसई समेत नौ पक्षकारों को नोटिस जारी कर तीन सप्ताह में जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। याचिकाकर्ता ऊधमसिंह नगर निवासी भूपेंद्र चौधरी ने कहा है कि उनके जिले में स्कूल भवन का निर्माण मानकों के विपरीत हो रहा है। जिसकी शिकायत कई बार की गई, मगर कोई कार्रवाई नहीं हुई। याचिका में सरकार को स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा के लिए तय गाइडलाइन का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए निर्देश देने की प्रार्थना की गई है। साथ ही एक रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में कमेटी बनाकर राज्य के स्कूलों का निरीक्षण कराने, मानकों के विपरीत बने स्कूलों के मामले में सख्त कार्रवाई करने की मांग की गई है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति आरएस चौहान व न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ ने मामले को सुनने के बाद पक्षकारों को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।