Uttarakhand

करोड़ों के घपले में हरिद्वार की बर्खास्त जिला पंचायत अध्यक्ष से हाई कोर्ट नैनीताल ने मांगा जवाब

नैनीताल : हाई कोर्ट नैनीताल ने हरिद्वार की बर्खास्त जिला पंचायत अध्यक्ष सविता चौधरी सहित तीन अन्य की ओर से जिला पंचायत को करोड़ों रुपए का भुगतान अभी तक नहीं करने के मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की।मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति विपिन सांघी व न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की खंडपीठ ने याचिका पर सुनवाई करते हुए बर्खास्त जिला पंचायत अध्यक्ष सविता चौधरी, कुसुम, विजयपाल व मोहम्मद ताहिर को नोटिस जारी कर सरकार से 13 फरवरी तक जवाब पेश करने को कहा है। अगली सुनवाई 13 फरवरी की तिथि नियत की है।मंगलौर निवासी अमित कुमार ने जनहित याचिका दायर कर कहा है कि बर्खास्त जिला पंचायत अध्यक्ष व तीन अन्य ने अपने पद का दुरुपयोग कर जिला पंचायत हरिद्वार में करोड़ों रुपए की वित्तीय अनियमिताएं की। जिसकी जांच कमिश्नर गढ़वाल मंडल की गई और जांच में अनियमितता की पुष्टि हुई।जिला पंचायत अध्यक्ष को बर्खास्त किया गया और पांच वर्ष तक चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगाया गया। जिला पंचायत अध्यक्ष पर छह करोड़ आठ लाख 37 हजार 676 रुपये वसूलने के आदेश दिए।वहीं कुसुम, विजयपाल व मोहहमद ताहिर पर तीन करोड़ 34 लाख 72 हजार 178 रुपये वसूलने के आदेश दिए। जो अभी तक जिला प्रशासन ने नहीं वसूला गया। याचिकाकर्ता का यह भी कहना है कि इनसे उक्त धनराशि वसूली जाय और इनके चुनाव लड़ने पर भी प्रतिबंध लगाया जाए।

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