हाईकोर्ट ने चारधाम यात्रा शुरू करने के कैबिनेट के निर्णय पर लगाई रोक
संक्रमण की संभावित तीसरी लहर को देखते हुए यह आदेश सुनाया है।

हाईकोर्ट ने चारधाम यात्रा शुरू करने के कैबिनेट के निर्णय पर लगाई रोक
नैनीताल। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने चारधाम यात्रा को शुरू करने के कैबिनेट के निर्णय पर रोक लगाई रोक लगा दी है। हाई कोर्ट ने कोरोना संक्रमण की संभावित तीसरी लहर को देखते हुए यह आदेश सुनाया है।
सोमवार को मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति आरएस चौहान व न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ में अधिवक्ता दुष्यंत मैनाली, सच्चिदानंद डबराल , अनू पंत की कोविड काल में स्वास्थ्य अव्यवस्था तथा चारधाम यात्रा तैयारियों को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान मुख्य सचिव ओमप्रकाश व अन्य अधिकारी कोर्ट में वर्चुअली पेश हुए।
सरकार की ओर से चारधाम यात्रा को लेकर जारी एसओपी को शपथ पत्र के साथ पेश किया। कोर्ट ने एसओपी को हरिद्वार महाकुंभ की एसओपी की नकल करार देते हुए अस्वीकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि एसओपी में हरिद्वार जिले में पुलिस तैनाती का ज़िक्र किया है, इससे साफ है सरकार यात्रा तैयारियों को लेकर कितनी गंभीर है। सरकार की ओर से पुजारियों व पुरोहितों के विरोध का ज़िक्र किया तो कोर्ट ने कहा कि हमें धार्मिक भावनाओं का पूरा ख्याल है।