Uttarakhand

उत्तराखंड में कोविड कर्फ्यू की संशोधित SOP जारी

आवश्यक वस्तुओं की दुकानें खुलने का समय भी अब सुबह आठ से 12 बजे कर दिया गया है।

उत्तराखंड में कोविड कर्फ्यू की संशोधित SOP जारी
देहरादून। उत्तराखंड में आठ से 15 जून सुबह छह बजे तक बढ़ाए गए कोविड कर्फ्यू की एसओपी में कुछ संशोधन किए गए हैं। इसके तहत राज्य भर में क्रॉकरी(बर्तन) की दुकानें, हौजरी, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल्स और इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स, कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, वेब डिजाइनिंग, हार्डवेयर पेंट्स, सैनिटरी, स्टोन, कारपेंटर्स, फर्नीचर और टिंबर मर्चेंट्स की भी दुकानें खुल सकेंगी। ये आठ और 11 जून को सुबह आठ से दोपहर एक बजे तक खुली रहेंगी।
कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए प्रदेश में लागू कोविड कर्फ्यू की अवधि कुछ रियायत के साथ 15 जून सुबह छह बजे तक बढ़ा दिया गया है। सोमवार को जारी संशोधित एसओपी के मुताबिक सभी माल वाहक वाहनों को सामग्री लोड याअनलोड करने की अनुमति होगी। साथ ही होलसेलर और रिटेलर दुकानों के गोदामों में सामान को लोड करे और उतारने की हर दिन चौबीसों घंटे अनुमति है।
इससे पहले रविवार को जारी एसओपी के में परचून और स्टेशनरी व पुस्तकों की दुकानें भी पिछले हफ्ते की तरह ही सप्ताह दो दिन खुलेंगी, जबकि खाद्य पैकजिंग, रेडीमेड कपड़े, दर्जी, चश्मे, साइकिल स्टोर, औद्योगिक मशीनरी, मोटर पार्ट्स, ड्राइक्लीनर्स, फोटोकापी, टिंबर मर्चेंट की दुकानें एक दिन और शराब की दुकानें तीन दिन खोलने का निर्णय लिया गया है। इन सभी दुकानों के लिए निर्धारित तिथियों पर खुलने का समय सुबह आठ से दोपहर एक बजे रखा गया है।
आवश्यक वस्तुओं की दुकानें खुलने का समय भी अब सुबह आठ से 12 बजे कर दिया गया है। पहले यह दुकानें सुबह आठ से 11 बजे तक खुल रही थीं। सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना संक्रमण की स्थिति का आकलन कर आवश्यकतानुसार कर्फ्यू में शिथिलता देने के लिए जिलाधिकारियों को अधिकृत किया है। अंतर राज्यीय सार्वजनिक परिवहन में दो तिहाई क्षमता के साथ वाहन संचालन की अनुमति होगी।

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