Uttarakhand

मजिस्ट्रेट ने दिए बैंक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश

बैंक कर्मियों की मिलभगत से क्रेडिट कार्ड से निकाले गए।

मजिस्ट्रेट ने दिए बैंक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश
हरिद्वार: क्रेडिट कार्ड का प्रयोग किए बिना ही खाते से रुपये निकाल लेने के एक मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम मंजू देवी ने संबंधित बैंक व अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर विवेचना के आदेश ज्वालापुर कोतवाली प्रभारी निरीक्षक को दिए हैं।
अधिवक्ता रेशु नेहरा ने बताया कि संजय सिंह पुत्र रोशन सिंह निवासी शास्त्री नगर ज्वालापुर ने आरबीएल बैंक व अन्य के खिलाफ दंड प्रक्रिया संहिता के तहत एक शिकायत न्यायालय में दायर की थी। इसमें संजय ने बताया था कि आरबीएल बैंक से उसे एक क्रेडिट कार्ड जारी किया था। मार्च 2021 में क्रेडिट कार्ड मिलने से पूर्व ही उससे धन की निकासी की जा चुकी थी। कुल तीन ट्रांजेक्शन के माध्यम से साढ़े 54 हजार रुपये किसी व्यक्ति ने निकाल लिए थे। इस बात की जानकारी खाताधारक को तब हुई जब उसने अपने मोबाइल के मैसेज और मेल चेक किए। शिकायतकर्ता का आरोप है कि बैंक कर्मियों की मिलभगत से यह धन उसके क्रेडिट कार्ड से निकाले गए। क्योंकि क्रेडिट कार्ड मिलने से पूर्व उस पर बैंक कर्मचारियों के ओटीपी नंबर पूछने के लिए फोन आए थे। आरोप है कि इस संबंध में शिकायतकर्ता ने कोतवाली ज्वालापुर और वरिष्ठ पुलिस अधिकारीयों को शिकायत पत्र दिया था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसके बाद शिकायतकर्ता ने न्यायालय में मुकदमा दर्ज कराने के लिए शिकायत दायर की थी। शिकायत पर सुनवाई करने के बाद न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम मंजू देवी ने बैंक कर्मचारियों व अन्य पर मुकदमा दर्ज विवेचना करने के आदेश दिए।

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